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दुर्ग / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की तिथि तय की गई है। वर्ष 2022 में 12 मार्च, 14 मई, 13 अगस्त और 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव द्वारा नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन और लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण करने के संबंध में दुर्ग में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों, विद्युत, वित्त, बैंक के अधिकारियों की की बैठक ली जा रही है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की अवधि में न्यायालयीन प्रकरण की सुनवाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। प्रकरणों के पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करना चाहते हैं। लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण , मोटर यान अधिनियम , चेक अनादरण के प्रकरण, विद्युत के मामले अत्यधिक संख्या में निराकृत किये जा सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों को प्रकरण के अधिवक्ताओं और पक्षकारों से संपर्क/चर्चा कर राजीनामा के अंतिम स्तर तक प्रकरण को पहुंचाकर निराकृत किया जा सकता है। इसके लिए पक्षकारों की प्री-सिटिंग भी की जा रही है।
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