- वांछित दस्तावेजों के सत्यापन का भार नोडल अधिकारी पर
द सीजी न्यूज
दुर्ग / शिक्षा के अधिकार के तहत् प्रवेश की प्रक्रिया के लिए पालकों को ऑनलाइन आवेदन में सहयोग के लिए शिक्षा विभाग ने जिला कार्यालय में हेल्पडेस्क की व्यवस्था की है। यदि पालक को ऑनलाइन आवेदन के अलावा अन्य असुविधा है तो वह अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला कार्यालय शिक्षा विभाग में संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक द्वितीय चरण के तहत प्रवेश की प्रक्रिया होगी। शिक्षा विभाग द्वारा नोडल अधिकारियों को क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का सूक्ष्मता से जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। लॉटरी के बाद दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में सम्बंधित नोडल अधिकारी की जवाबदेही होगी। यदि पालक निर्धारित समयावधि के पूर्व तक दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
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