द सीजी न्यूज
दुर्ग / नगर निगम दुर्ग के आयुक्त लक्ष्मण तिवारी द्वारा राजस्व आय बढ़ाने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। आयुक्त ने खुद अभिनंदन पैलेस और वृंदावन वाटिका का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम में जमा की जा रही संपत्ति कर की राशि में भारी अंतर पाया गया। संपत्ति कर के पुनः निर्धारण के लिए दोनों प्रतिष्ठानों की नापजोख की गई है।
अभिनंदन पैलेस के संचालक अजय कुमार जैन और वृंदावन वाटिका के संचालक कमलेश कौर द्वारा स्वयं की खुली भूमि के संबंध में नगर निगम दुर्ग को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। करारोपण नहीं कराया गया और इनका उपयोग किया जा रहा था। इससे निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। दोबारा निर्धारण करने पर संपत्ति कर की राशि में वृंदावन वाटिका में लगभग रु एक लाख दो हजार और अभिनंदन पैलेस में एक लाख बासठ हजार रुपए का अंतर पाया गया है। बताया गया कि संपत्ति कर के मूल्यांकन में उनके द्वारा खुली भूमि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके कारण उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है।
अफसरों ने बताया कि नियमानुसार करारोपण न करने पर 5 गुना राशि का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोनों व्यवसाइयों को नोटिस जारी कर उद्योग एवं व्यापार लाइसेंस, श्रम विभाग के अंतर्गत दुकान स्थापना, गुमास्ता लाइसेंस व खाद्य सामग्री के लिए खाद्य विभाग द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस ,भवन अनुज्ञा तथा भवन पूर्णता प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने कहा गया है, ताकि इसकी जांच की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि व्यापारियों द्वारा स्व निर्धारण विवरणी भरकर सही जानकारी प्रस्तुत करने पर 5 गुना अंतर राशि से निजात पाई जा सकती है। स्वनिर्धारण विवरणी भरकर दोबारा टैक्स निर्धारण न कराने पर निगम द्वारा नापजोख की जाएगी और जुर्माना के तहत 5 गुना राशि वसूल की जाएगी।
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