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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने सहित 6 कार्यों के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं : घर बैठे हो जाएगा काम

  • आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से घर बैठे या परिवहन सुविधा केंद्र में करा सकेंगे समस्त कार्य
  • आधार ऑथेंटिकेशन कर फ़ीस पटाते ही तत्काल हो जाएगा ऑटो अप्रूवल

द सीजी न्यूज

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाने, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने  की जरूरत नहीं है। आधार प्रमाणीकरण के साथ ऐसे सभी आवेदनों का सॉफ़्टवेयर द्वारा स्वतः ही ऑटो अप्रूवल कर दिया जाएगा।

आरटीओ स्टाफ के वेरिफिकेशन और आरटीओ की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। ऑटो अप्रूवल होते ही आवेदक के मोबाइल में एसएमएस आ जाएगा और अगले दिन ड्राइविंग लाइसेंस को स्पीड पोस्ट से आवेदक के दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।

राज्य में विभिन्न वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाने, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये परिवहन विभाग के नये फ़ॉर्मेट में कोड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा मुहैया कराई गई है। इसका लाभ लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 6 सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म हो गई हैं। आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आम जनता घर बैठे या परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से इन 6 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि परिवहन सुविधा केंद्रों के माध्यम से जनता को दी जा रही सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है, ताकि जनता को घर बैठे परिवहन विभाग की सुविधाएं मिल सके। विधिक कार्यों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट प्राप्त करने, किसी क्लास ऑफ़ व्हीकल के ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये परिवहन कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। अब ये सभी कार्य घर से या परिवहन सुविधा केंद्र से किए जा सकेंगे। बिना कार्यालय आए इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा।

वर्तमान में इन सुविधाओं के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सारे दस्तावेज अपलोड करना पड़ता था और ऑनलाइन फ़ीस का भुगतान कर आरटीओ कार्यालय में आना पड़ता था। कार्यालय में स्टाफ द्वारा समस्त दस्तावेज का वेरिफ़िकेशन किया जाता था। उसके बाद ही आरटीओ  द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को अप्रूव किया जाता था।
आवेदक को एसएमएस और वाट्सऐप के माध्यम से सूचना दी जाएगी। सूचना में ड्राइविंग लाइसेंस और स्पीड पोस्ट के ट्रैकिंग आईडी संबंधित विवरण होंगे, जिससे कि आवेदक पोस्ट ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस पहुँचने की स्थिति पता कर सकेगा।
आधार एथेंटेकेशन के द्वारा आवेदन कर ऑटो अप्रूवल की सुविधा का लाभ उठाने के लिये आवेदक के पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आधार की जानकारी को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा जो आवेदक स्वयं ओटीपी के माध्यम से कर सकता है या किसी भी निकट परिवहन सुविधा केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक देकर भी कर सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन के तहत आवेदन करने से आवेदक को दस्तावेज अपलोड करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आधार से समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
यदि आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे प्रकरण में आवेदक को परिवहन विभाग में पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर से फॉर्म 1 में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की पूर्ण प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। इसमें डॉक्टर के द्वारा परिवहन विभाग के पोर्टल में सीधे एंट्री कर दी जाती है और किसी फिजिकल पेपर की आवश्यकता नहीं होती।

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