Breaking News

हड़ताल पर गए संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को तीन दिनों के भीतर काम पर लौटने के आदेश : न लौटने पर एस्मा के अन्तर्गत होगी कार्यवाही

द सीजी न्यूज

राज्य सरकार द्वारा संविदा पर कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके बाद भी विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी/कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर हैं। इस कारण से लोक हित/नागरिक सेवाएं और शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वेतन वृद्धि  के बाद भी संविदा अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 की कंडिका 15 (1) के अनुसार आवरण नियम 1965 का उल्लंघन है।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार हड़ताल पर गये संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों को तत्काल अपने कार्य पर उपस्थित होने के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा तीन दिवस की समयावधि के भीतर सूचना जारी करने की बात कही गई है। जिन सेवाओं के विषय में एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लागू हो एवं जारी सूचना उपरांत भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अन्तर्गत कार्यवाई किया जाएगी। नियमानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

Check Also

भ्रदेश्वर महाकाल शिव मंदिर में टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगाने भूमिपूजन संपन्न

THE CG NEWS भिलाई। सेक्टर-5 स्थित भ्रदेश्वर महाकाल शिव मंदिर में 3 लाख की लागत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!