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एक्सपायरी डेट के बिना खाद्य पदार्थों की हो रही बिक्री : खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नियमों की अनदेखी न करने चेतावनी जारी की

द सीजी न्यूज

दुर्ग / भिलाई-दुर्ग में बिकने वाले खाद्य पदार्थ जैसे गाठिया, चकली, नमकीन, सेव, गुजिया ,मिठाई, पेस्ट्री, पेटीस वगैरह को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से कहा गया है कि कई खाद्य पदार्थों को बनाने की तारीख और बेस्ट बिफोर की तारीख लिखे बिना पैकिंग की जा रही है और इनका विक्रय किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार समस्त मिठाई विक्रेताओं को विक्रय के लिए प्रदर्शित मिठाईयों के ट्रे या कंटेनर में निर्माण तिथि व बेस्ट बिफोर तिथि अंकित करना है। समस्त खाद्य कारोबारियों को अपने फर्म मे विक्रय के लिए रखी गई मिठाईयों के ट्रे या कंटेनर में निर्माण तिथि व बेस्ट बिफोर तिथि अंकित करना होगा।

अपने फर्म मे विक्रय के लिए प्रदर्शित मिठाईयों के अलावा अन्य समस्त खाद्य पदार्थों में भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 का पालन करना होगा। ऐसी मिठाईयां जिसमें रंगो का उपयोग किया जाता है, खाद्य कारोबारी केवल खाद्य रंग का ही उपयोग करें।

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