द सीजी न्यूज
दुर्ग/ कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधिक्षक जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश घनश्याम उर्फ पप्पू साहू के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के वैधानिक प्रवाधानों के अंतर्गत 3 माह की कालावधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने का आदेश पारित किया है।
घनश्याम उर्फ पप्पू साहू (उम्र-35 वर्ष) निवासी बजरंग नगर, कंडरापारा दुर्ग थाना दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र का शातिर गुण्डा-बदमाश है। वर्ष 2013 से लगातार अपराध घटित कर रहा है। पुलिस थाना में उसके विरुद्ध 9 अपराध दर्ज है। पप्पू साहू की आपराधिक गतिविधियों से लोगों में भय और आतंक है, जिसके कारण लोग उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने और साक्ष्य देने से डरने लगे हैं। आदतन गुण्डा-गर्दी, मारपीट, चाकूबाजी, दादागिरी और चोरी जैसे अपराध घटित करने के कारण पप्पू साहू पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही भी की गई है। इसके बाद भी इसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। गंभीर वारदात करने के बाद भी कुछ दिन जेल में रहकर छूट जाता है। जेल से बाहर आते ही दोबारा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है।
इनके कृत्यों से सार्वजनिक जीवन और लोक व्यवस्था प्रभावित होने और लोगों को भयमुक्त व शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करने के लिए कोई अन्य विकल्प न होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पप्पू साहू के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की वैधानिक प्रवाधानों के तहत् 3 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने का आदेश पारित किया गया है।
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