द सीजी न्यूज
दुर्ग/ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2023-24 अंतर्गत 20 दिसंबर तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गए हैं। ऋण लेने के इच्छुक हितग्राही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये और व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपये का ऋण आवेदन किया जा सकता है।
योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये तक), अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्प संख्यक/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक) और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत ( अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये) मार्जिन मनी (अनुदान राशि) की पात्रता है।
इस योजना की पात्रता आवेदक छ.ग. के मूल निवासी हो। न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो (विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट), परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। उक्त योजना में लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जी.ई रोड मालवीय नगर चौक के पास दुर्ग में 20 दिसम्बर 2023 तक आवेदन करना होगा।
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