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केरल में मॉक पोल के दौरान बीजेपी को EVM से मिले ज्यादा वोट : सुप्रीम कोर्ट ने दिये जांच के आदेश

द सीजी न्यूज

केरल में मॉक पोल के दौरान बीजेपी को ज्यादा वोट मिलने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जांच के आदेश दिये हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल यानी कल होगा। लोकसभा चुनाव से एक दिन पहले वोटिंग मशीन को लेकर लगातार बहस चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

विपक्ष ने एक बार फिर वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इसकी पुष्टि तब हुई जब ईवीएम और VVPAT की पर्ची का मिलान किया गया। मॉक पोल में बीजेपी को मिले ज्यादा वोट के बाद इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ADR समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे हैं। प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की तरफ से पेश हुए। चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह मौजूद हैं। प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें आरोप था कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज्यादा वोट जा रहे थे। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ये कितना सही है। सिंह ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद हैं।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में EVM पर किए गए मॉक पोल के संबंध में उठाई गई शिकायतों के बारे में मनोरमा ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) दोनों ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी कि कम से कम चार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) ने गलती से BJP के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जांच करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में हुई है । जिसमेंईवीएम और VVPAT की पर्ची  के मिलान से संबंधित शिकायत की गई थी।  न्यायाधीश की ओर से यह मौखिक आदेश दिया गया है कि रिपोर्ट की जांच की जाए।

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