- 30 दिन में रकम जमा न करने पर होगा एक्शन
द सीजी न्यूज
भिलाई। बीएसपी को भिलाई नगर निगम ने नोटिस थमा दिया है। नगर निगम की ओर से डायरेक्टर इंचार्ज सीआर महापात्रा को नगर निगम आयुक्त ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में बीएसपी परिसर और टाउनशिप क्षेत्र में बिना भवन अनुज्ञा निर्मित भवनों के संबंध में भारी-भरकम भवन अनुज्ञा शुल्क और शमन शुल्क की मांग की गई है।
नगर निगम द्वारा जारी पत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना निर्मित भवनों के लिए 6 करोड़ 26 लाख 60 हजार 238 रुपये भवन अनुज्ञा शुल्क और 1 अरब 34 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपये शमन शुल्क निर्धारित किया गया है। कुल देय राशि 1 अरब 40 करोड़ 64 लाख 35 हजार 243 रुपए का नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित राशि जमा करने कहा गया है। ऐसा न करने पर नियमानुसार देय राशि की वसूली के लिए एक्शन लिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त राजीव पांडेय ने कहा कि नगर निगम द्वारा न्यायसंगत और नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। यह प्रक्रिया वैधानिक प्रावधानों के तहत की जा रही है।
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