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औद्योगिक कारखाना व स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारी और प्लेसमेंट के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में खाताधारक के रूप में पंजीयन कराने वाले कर्मचारियों की कोविड-19 मृत्यु के बाद बीमा राशि में वृद्धि की गई है। नवीन बीमा प्रावधान के तहत खाताधारकों के परिजनों के लिए न्यूनतम अनुग्रह राशि 2.5 लाख रुपए से अधिकतम अनुग्रह राशि 7 लाख रुपये 28 अप्रैल से लागू कर दी गई है।
यह 3 वर्ष के लिए प्रभावशील होगी। ईपीएफओ खाताधारकों की कोविड-19 से मृत्यु होने वाली मृत्यु को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे कर्मचारी जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई है, ईपीएफओ के माध्यम से ईएसआईसी समन्वय कर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉक डाउन अवधि के बाद कार्यालय सहायक श्रमायुक्त दुर्ग में संपर्क किया जा सकता है।