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अंबिकापुर में वैवाहिक कार्यक्रम में 1 हजार से अधिक की भीड़ जुटाकर नियमों का उल्लघंन पर कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। मैरिज हाॅल को सील कर दिया गया है और मैरिज हाॅल के संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर कुल 9 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी व इंसीडेंट कमाण्डर प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर रिंग रोड़ में ट्रांसपोर्ट नगर अम्बिकापुर स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन में 2 जुलाई 2021 शुक्रवार को संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम की जांच की गई। जांच में पता चला कि करीब 1 हजार लोगों को एकत्रित कर कोराना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है।
मैरिज हाल में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लघंन करने के कारण चौरसिया मौरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध 4 लाख 75 हजार रुपए और विवाह कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार और वधु के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड का भुगतान नगर निगम कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।