
- मतदान दिवस को निर्वाचन क्षेत्र में रहेगा सामान्य अवकाश
- कोविड-19 गाइडलाइन के साथ चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश
- निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या 8 लाख से अधिक
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
रायपुर/ छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में 20 दिसम्बर 2021 को मतदान होगा। 18 दिसम्बर की रात 12 बजे तक प्रचार-प्रसार की अनुमति है। रात 12 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा इत्यादि का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की समय सीमा 18 दिसम्बर की रात्रि 10 बजे तक रहेगी। 20 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं।
मदिरा दुकानें 48 घंटे पहले से रहेंगी बंद
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के पूर्व 18 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 20 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक और मतगणना के दिन 23 दिसम्बर को पूरे दिन शराब दुकाने बंद रखी जाएंगी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से यह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल अथवा निजी स्थल में भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचने या परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद, और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में 18 दिसम्बर की शाम 5 बजे से शुष्क दिवस की घोषणा की जाए।
श्रमिकों को मतदान के लिए मिलेगा अवकाश
कारखाना अधिनियम 1948 और दुकान एवं स्थापना अधिनियम अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा और जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देने के निर्देश जारी किये गए हैं।
शासकीय कार्यालयों में रहेगा सामान्य अवकाश
नगरपालिकाओं के आम और उप निर्वाचन के दौरान 20 दिसम्बर को मतदान के दिन चुनाव क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है।
आम चुनाव में 7.78 लाख और उपचुनाव में 25.75 हजार मतदाता
आम चुनाव और उप चुनाव के तहत नगरीय निकायों के 385 वार्डाें में 1035 मतदान केन्द्रों में वोट डाले जायेंगे। नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन में 3 लाख 87 हजार 530 पुरूष मतदाता, 3 लाख 90 हजार 843 महिला मतदाता, 47 अन्य मतदाता, कुल 7 लाख 78 हजार 420 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार उप निर्वाचन में 12 हजार 689 पुरूष मतदाता, 13 हजार 75 महिला मतदाता, 03 अन्य मतदाता, कुल 25 हजार 767 मतदाता निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 1,000 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 35 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं।
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