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दुर्ग/ भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कछुआ इंडियन टेंट टरटल का अवैध रूप से व्यापार करने व अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपी योगेश कुमार नायक निवासी मड़ौदा सेक्टर भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को 15 दिवस की रिमांड पर जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना और वन मंडलाधिकारी आयुष जैन के दिशा निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई।
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