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कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के मद्देनजर 30 जून तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षा 2 मार्च 2022 से शुरू हो चुकी है। विभिन्न दलों, संगठनों और आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने के कारण तेज साऊंड से विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान होता है। इस पर विचार करते हुये कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-5 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) को चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति के बाद ही मध्यम आवाज में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 7 मार्च से प्रभावशील हो गया है।
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