बेसन पैकेट पर चने की जगह मटर का आटा बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर हरेश मंडावी ने लगाया है। इसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना निर्माता पर और एक लाख रुपए का जुर्माना दुकान के मैनेजर पर लगाया गया है। ये मामला जगदलपुर का है।
एस बी बाजार बिनाका मॉल में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि दिव्यश्री बेसन 500 के पैकेट में चने के बदले मटर का आटा बेचा जा रहा था। मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर के न्यायालय में की गई। दिव्यश्री बेसन के निर्माता नारायण फुड्स एवं ट्रेडिंग कंपनी रायपुर और मालिक चन्द्र कुमार चौधरी के ऊपर बीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एसबी बाजार के मैनेजर गिरीश कुमार जैन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा न्यू देवांगन किराना, गोला बाजार जगदलपुर में लूज पनीर में अवमानक पाए जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई करते हुए लूज पनीर के विक्रेता हरीश देवांगन के ऊपर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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