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शातिर बदमाश को केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद रखने कलेक्टर ने पारित किया आदेश

द सीजी न्यूज

दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश अनित कुंजाम (गोड़) पिता नंदू गोंड के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 उपधारा (2) सहपठित उपधारा 3 के अंतर्गत 3 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध करने आदेश पारित किया है।

अनित कुंजाम (गोड़) पिता नंदू गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी बांधा तालाब गंजपारा, दुर्ग थाना-दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र का शातिर गुण्डा बदमाश है। 2013 से लगातार अपराध घटित कर रहा है और पुलिस थाना में उसके खिलाफ 21 अपराध दर्ज हैं। अनित कुंजाम (गोड़) के आपराधिक गतिविधियों से जन साधारण को आतंकित, भयभीत और अशांति पूर्ण जीवन निर्वहन करने व लोगों में भय और  आतंक फैलाने के कारण लोग उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने और साक्ष्य देने से डरने लगे हैं।

आदतन गुण्डागर्दी, मारपीट, चाकूबाजी, दादागिरी और चोरी जैसे अपराध घटित करने के कारण अनित कुंजाम (गोड़) पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही भी की गई है। इसके बाद भी इसके आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। गंभीर वारदात करने के बाद भी कुछ दिन जेल में रहकर छूट जाता है। जेल से बाहर आते ही दोबारा अपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। इनके कृत्यों से सार्वजनिक जीवन और लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है।

कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी नें लोगों को भयमुक्त और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए अन्य कोई विकल्प न पाते हुये पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनित कुंजाम (गोड़) के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की वैधानिक प्रवाधानों के तहत 3 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध किये जानेे आदेश पारित किया है।

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