द सीजी न्यूज
भिलाई नगर। नगर निगम की टीम ने कोहका मुख्य मार्ग में बारात के साथ तेज आवाज में डीजे बजाने पर जुर्माना वसूल किया गया। मानक क्षमता से अधिक ध्वनि फैलाने के कारण डीजे बंद कराया गया और आवश्यक जाँच के बाद मानक से ज्यादा ध्वनि फैलाने पर डीजे संचालक से दस हजार रुपये अर्थदण्ड वसूल किया गया। बारातियों के अनुरोध पर विवाह कार्यक्रम के लिए डीजे को छोड़ दिया गया।
इधर, नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने शुक्रवार को राधिका नगर सड़क के किनारे विश्वकर्मा मार्केट में दो स्थानो पर अवैध रूप से टीन शेड लगा कर किये गये कब्जे को बुलडोज़र से ध्वस्त किया। माल रोड मे फरीदनगर के पार्क साईट नामक ओयो पंजीकृत होटल पहुँची और निगम के अधिकारियों ने होटल संचालन से आवश्यक दस्तावेज की मांग की, लेकिन पुरी कार्रवाई के दौरान भवन स्वामी उपस्थित नहीं हुए। जाँच मे भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णतः मौके पर न होने पर निगम के भवन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर होटल का संचालन बंद कराया गया।
निगम का तोडफोड दस्ता सिरसा रोड कोहका मे होटल फ्रेंड्स पार्क पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा जहां गुरूकृपा डीजे जो बारात के साथ चलते हुए मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैला रहा था, उसे रोक कर आवश्यक जाँच के बाद अर्थ दंड अधिरोपित किया गया। टीम होटल फ्रेंड्स पहुॅची, जहां बाराती ठहरे हुए थे। निगम की जाँच टीम ने होटल संचालक से आवश्यक दस्तावेज लेकर अवलोकन किया। यहां से ओयो का बोर्ड हटाया गया और भवन पूर्णता प्राप्त करने तक होटल को बंद रखने का पंचनामा किया। होटल द ग्रीन रेस्ट्रो की जाॅच में गुमास्ता एवं अनुज्ञप्ती लाईसेंस की अवधि समाप्त पाये जाने पर पाॅच हजार रुपये का अर्थदण्ड वसूला गया। आज की कार्यवाही में निगम ने कुल पन्द्रह हजार रूपये दण्ड स्वरूप वसूल कर निगम कोष में जमा कराया।
कार्रवाई मे अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, जोन आयुक्त खिरोद्र भोई, सहायक राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी, बालकृष्ण नायडू, सुनील नेमाडे, राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश, राम चन्द्राकर, इमान सिंह कन्नौज, नंद कुमार सिन्हा, विनोद वर्मा, सुपेला थाना का पुलिस बल साथ रहे।
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