द सीजी न्यूज
दुर्ग। जिला कांग्रेस प्रवक्ता व थोक फल सब्जी व्यापारी संगठन के अध्यक्ष नासिर खोखर ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गए हिट एंड रन का कानून वापस लेने की मांग की है। खोखर ने कहा कि नया कानून ड्राइवरों के हित में न्यायोचित नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन केस होने पर ट्रक ड्राइवर या ऑटो चालक को 7 लाख रुपए का जुर्माना व 10 साल की सजा का नया कानून बनाया है। यह ड्राइवरों के जीवन को संकट में डाल देगा। मात्र 6 हजार से 12 हजार तक की पगार में नौकरी करने वाले ड्राइवर की जीवन भर की कमाई व बचत भी 7 लाख नहीं होती। खोखर ने सवाल किया कि ड्राइवर इतना भारी भरकम जुर्माना कहां से भरेगा ? 10 साल की सजा से वो ओर उसके परिवार के जीवनयापन का संकट आ जाएगा।
नासिर खोखर ने कहा कि वाहन मालिक प्रतिवर्ष इंश्योरेंस ( बीमा ) कंपनी को 50 से 60 हजार रुपए बीमा के लिए देते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना में घायल व मृतक को उचित मुवायजा इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो फिर ड्राइवर पर इतना भारी जुर्माना लगाना इतनी बड़ी सजा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ट्रक से लेकर 1.50 लाख के ऑटो ड्राइवर 7 लाख रुपए कहां से दे पाएंगे। केंद्र सरकार के इस गलत निर्णय से करोड़ों ड्राइवर हड़ताल पर हैं। पहले से महंगाई का दंश झेल रहे देश पर अब महंगाई का बोझ और बढ़ जाएगा। पहले ही पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों और वाहनों को 15 वर्षों में स्क्रैप करने से दोगुना भाड़ा होने के कारण आम जनता आवश्यक वस्तुओं, अनाज-दाल सहित सभी सामान की ज्यादा कीमत चुका रही है। इस कानून के विरोध में होने वाली हड़ताल व चक्काजाम का नुकसान देश के आम जन पर ही पड़ेगा । नासिर ने कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत सभी ट्रांसपोर्टरों, व्यवसाइयों और ड्राइवरों के विरोध को देखते हुए कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए।
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