द सीजी न्यूज
दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा दिलीप उड़िया आ. स्व. गंधर्व उड़िया उम्र-41 वर्ष साकिन-रूप नगर उड़िया पारा, कुम्हारी थाना कुम्हारी जिला-दुर्ग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की है। दिलीप उड़िया थाना कुम्हारी क्षेत्र का आदतन अपराधी है, जिसके विरूद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
दिलीप उड़िया 2011 से निरंतर अपराधों में संलिप्त है। उसके यहां रहने से लोक व्यवस्था और क्षेत्र के लोगों में अमन चैन का खतरा उत्पन्न हो गया है। अनावेदक के वर्तमान अपराधिक गतिविधियों के संबंध में थाना प्रभारी, थाना कुम्हारी जिला दुर्ग से जानकारी प्राप्त की गई। उसके अपराधिक कृत्यों पर अब तक अंकुश नहीं लगाया जा सका है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ने उक्त्त अधिनियम के अतंर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिलीप उड़िया को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर व बेमेतरा जिलों की सीमाओं से इस आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने का निर्देश दिया है। दिलीप उड़िया 1 वर्ष की अवधि तक इन जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश नही कर सकेगा।
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