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डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दुर्ग जिले को 26 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। इस अवधि में स्ट्रीट वेंडर (जैसे अनुमति प्राप्त किराना, फल, सब्जी आदि) जिसमें ठेले वाले, पिकअप, छोटे ट्रक, ट्रॉली वाले शामिल होंगे। कोई भी किराना दुकान के दरवाजे शटर नहीं खुलेंगे, बल्कि वे आसपास डिलीवरी ब्वॉय के माध्यम से पैदल, साइकिल या बाइक या ट्रॉली के माध्यम से आर्डर ले सकते हैं और उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। इस कार्य में लगे वाहनों पर बैनर अथवा स्टीकर लगा होना चाहिए जिसमें “किराना प्रदाय वाहन” लिखा होना चाहिए ताकि इस वाहन को आसानी से चिन्हित किया जा सके। इस छूट में माल, बिग बाजार, ई-कॉमर्स प्रकार के स्टोर शामिल नहीं है। यह केवल स्थानीय आसपास की दुकानों के लिए है।
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