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दुर्ग/ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत इंडियन एग इंटिंग स्नेक, पायथन (अजगर) और चेकर्ड कील बेक स्नेक (ढोर सांप), रेट स्नेक (धामिन), डाग फेस्ड वाटर स्नेक(असोढ़िया, पानी सांप), कोबरा (नाग), किंग कोबरा (नागराज), ओली विसियश कील बैक और रसल वाईपर (दबौया सांप ) जैसे सर्पों का व्यापार करना, परिवहन करना, शिकार करना या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना दण्डनीय अपराध है। इस कृत्य को रोकने के लिए वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ऐसा कोई कृत्य नागरिकों के संज्ञान में आता है तो दूरभाष नंबर 77468-24555, 96301-46365 और 75870-13110 पर सूचना दे सकते हैं।
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