- अनियमितता पाए जाने पर की गई कार्रवाई
- ताबड़तोड़ जांच अभियान में पकड़ी गई गड़बड़ी
द सीजी न्यूज
बलौदाबाजार । कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में उर्वरक व्यवस्था दुरूस्त करने कृषि विभाग द्वारा कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने जिलें के 6 दुकानों को सील किया है और 7 दुकानों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 3 दुकानों को 21 दिन के लिए और 3 दुकानों को 7 दिनों के लिए खाद विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिन 3 दुकानों को 21 दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है, उसमें विकासखंड बलौदाबाजार के अंतर्गत ओम ट्रेडर्स, बिटकुली, विकासखंड कसडोल के अंतर्गत न्यू नायक कृषि सेवा केन्द्र, देवरूंग अम्बानी कृषि सेवा केन्द्र, थरगॉव और 7 दिन के लिए प्रतिबंधित दुकानों में विकासखंड सिमगा के अंतर्गत देवा कृषि केन्द्र, सुहेला, बिलाईगढ़ विकासखंड के अंतर्गत मेलाराम कृषि केन्द्र, दुम्हानी किसान कृषि सेवा केन्द्र, सरसींवा शामिल है।
जिले की 7 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें कसडोल विकासखंड के अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र, बया, लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र,सुखरी, देवांगन कृषि सेवा केन्द्र, कटगी, केशरवानी ट्रेडर्स हसुवा, बिलाईगढ़ अंतर्गत आनंद ट्रेडर्स एवं कृषि केन्द्र, सरसींवा, पलारी अंतर्गत ओम कृषि सेवा केन्द्र पलारी, कृषि सेवा केन्द्र (फूटकर) पलारी शामिल है।
सिमगा और कसडोल के 4 उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था। बिल बुक और स्टाक पंजी निर्धारित प्रपत्र में नहीं था। तत्काल कार्यवाही करते हुए विक्रय केन्द्रों के गोदाम सील करते हुए विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड कसडोल में कुल 11 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमें 2 विक्रय केन्द्रों में अनियमितता पाए जाने पर विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। 3 विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विकासखण्ड बिलाईगढ़ में 8 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 2 विक्रय केन्द्रों को 7 दिवस हेतु विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। विकासखण्ड सिमगा में 10 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 1 विक्रय केन्द्र को विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड पलारी में 4 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 2 विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड बलौदाबाजार में 3 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 1 विक्रय केन्द्र को विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी के साथ समझाईश दी जा रही है कि कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरकों का विक्रय करें। कृषकों की इच्छा के विरूद्ध कोई भी आदान सामग्री न दें। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध उर्वरक; नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् कार्यवाही की जाएगी। कृषकों को सलाह दी जा रही है कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। तथा डी.ए.पी. की उपलब्धता न हो पाने की स्थिति में डी.ए.पी. के स्थान पर अन्य विकल्प के रूप में अनुशंसित उर्वरकों का भी उपयोग करें।
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