द सीजी न्यूज
भिलाई। बीएसपी के आवासीय परिसरों में रहने वाले कई निवासियों को नगर निगम भिलाई ने नोटिस जारी किया है। लीज पर मकान लेकर बिना अनुमति निर्माण कराने वालों को नगर निगम नोटिस जारी कर दिया है। सेक्टर 1 के करीब सौ से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडेय ने कहा कि निगम की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है। निगम के भवन निर्माण अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत नोटिस जारी की गई है।
नोटिस में कहा गया है कि बीएसपी से लीज पर मिली भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा लिए बिना निर्माण किया गया है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इन आवासों में बिना अनुमति अतिरिक्त या संशोधित निर्माण किया गया है। नगर निगम ने नोटिस के माध्यम से संबंधित निवासियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अवैध निर्माण के रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।
इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी संलग्न की गई है, जिसमें लीज/स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, भवन मानचित्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र, इंजीनियर का प्रमाण पत्र और निर्मित भवन के फोटोग्राफ शामिल हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने पर नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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