द सीजी न्यूज डॉट कॉम
जिले में कोरोना संक्रमण घटा है लेकिन गंभीर खतरा अभी बना हुआ है। इसे पूरी तरह समाप्त करने पूर्व की तरह ही लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करना होगा। ताकि, संक्रमण को पूरी तौर पर नियंत्रित किया जा सके। ये निर्देश कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने जिले में 31 मई तक लगाए जा रहे लॉक डाउन के संबंध में कहा कि जिले में पूर्व में किये गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपेक्षाकृत सफलता मिली है। पूर्व के लॉकडाउन से जिले में कोरोना संक्रमण की गति में कमी आई है।
कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को जड़ से समाप्त करने तक लगातार सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। ताकि, पूर्ण रूप से इसे खत्म किया जा सके। नई गाइडलाइन के अनुसार जिन प्रतिष्ठानों में रियायत दी गई है, उसका संचालन निर्धारित मापदंड के साथ किया जाएगा। जिन व्यवसाय को प्रतिबंधित किया गया है, उसका संचालन नहीं होना चाहिए। इसकी सख्त मॉनिटरिंग करें। निर्धारित तिथि 31 मई तक जिले की सीमा सील रहेगी। अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें। बैठक में प्रशासन और पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी नगरीय निकाय के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शोरूम, मैरिज हॉल, स्वीमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। जिला अंतर्गत संचालित शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे किंतु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क, रिसॉर्ट एवं समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
दुर्ग जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशेष को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे परंतु 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्य एवं आम जनता विषयक आदि आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जाएंगे। पंजीयक कार्यालय, आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन व ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे वर्कशॉप से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक पॉइंट पर लोडिंग अनलोडिंग का कार्य जारी रहेगा। धरना, प्रदर्शन व सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा, किंतु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववतः 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
सभी प्रकार की मंडियां और सब्जी बाजार इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेंगे किंतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन मंडियों में थोक माल कार्गो पर सब्जी लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार की समयावधि रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही संचालित होगा। सभी पान, सिगरेट, ठेला, चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्व प्रतिबंधित रहेगा।
होटल एवं रेस्टोरेंट इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से डिलिवरी पूवतः रहेगी। ग्राहकों के लिए इन हाउस डाइनिंग और टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा। डिलीवरी का समय प्रातः 6 से रात्रि 9 तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10ः00 बजे तक की जा सकेगी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। बाजारों में दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में इस प्रकार संचालित रहेगी। वाहन मरम्मत, पंचर सुधार दुकानें सोमवार से शनिवार प्रात 11ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक। फल, सब्जी अंडा, मांस मटन, मछली, पोल्ट्री आटा चक्की सोमवार से शनिवार प्रातः 6ः00 बजे से 11ः00 बजे तक। सराफा, कपड़ा, बर्तन फुटवियर, कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट आइटम, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेज, पैकेजिंग मैटेरियल सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रात 11ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक संचालित होंगी।
अनाज किराना , मनिहारी डिस्पोजल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल संबंधित निर्माण सामग्री मोबाइल शॉप एंड एसेसरीज संबंधित दुकानें-मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को प्रात 11ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक संचालित होंगी। कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक व कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय मरम्मत हेतु दुकानों को तथा पेट एवं एक्वेरियम शॉप पशुओं को पशु चारा विक्रय हेतु प्रातः 11ः00 से 5ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस हेतु सामग्री पर परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। वाहन शोरूम विक्रय के लिए नहीं खोलेंगे किंतु वाहन रिपेयरिंग हेतु वर्कशॉप खोल सकेंगे।
ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरिअर डिलीवरी शाम 5ः00 बजे तक की जा सकेगी। थोक किराना, अनाज बाजार तथा आलू विक्रेता शाम 5ः00 बजे तक दुकानों का संचालन कर सकेंगे। कॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों व कर्मचारियों की एक्टिविटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंकों एवं बीमा कार्यालय को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेनदेन कार्यालय संचालन की अनुमति रहेगी। जिले के ऐसे बैंक जहां 5 या 5 से कम कर्मचारी कार्य करते हो, ऐसे बैंकों को अपने स्टाफ के साथ निर्धारित समय तक संचालित होंगे।
सभी अस्पताल मेडिकल दुकान है क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय अपने निर्धारित समय में संचालित होंगे। दूध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूजपेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि प्रातः 6ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक एवं संध्या 5ः00 बजे से संध्या 7ः30 तक की होगी। उद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को यथासंभव अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यों की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकान में पूर्ण समय अवधि हेतु खुल सकेंगे किंतु गैस एजेंसी टेलिफोन ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से उसको सिलेंडरों की होम डिलीवरी की प्राथमिकता देंगे। उचित मूल्य दुकान निर्धारित मास्क व फिजिकल डिस्टनसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए संचालन अनुमति होगी