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छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने कोविड जांच की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है। अब रेल, सड़क और वायुमार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए 96 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें ले चुके लोगों को भी राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे लोगों को अपना टीकाकरण प्रमाण-पत्र साथ रखना होगा। विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नए दिशा-निर्देश 21 मई से प्रभावी होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र में अधिकारियों को बताया है कि हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या जिनके पास कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा की अनुमति होगी। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जाएगी और रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। रायपुर, बिलासपुर और  जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन या बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।