- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन की अंतिम तिथि 25 अगस्त
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
भिलाई चरोदा नगर निगमऔर सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में आगामी समय में आम चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दोनों नगरीय निकायों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया चल रही है। दोनों नगरीय निकायों के मतदाता अब घर बैठे अपना नाम सम्बंधित निकाय की वोटर लिस्ट में देख सकते हैं।
दोनों निकायों की मतदाता सूची की छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://cgsec.gov.in (एच टी टी पी पी कोलन स्लैश स्लैश सी जी एस ई सी डॉट जी ओ वी डॉट इन) पर अपलोड कर दी गई है. राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए यह प्रयास किया गया है। किसी मतदाता के पास स्मार्ट फोन या कम्प्यूटर है तो उसे मतदाता सूची का अवलोकन करने के लिए अब मतदान केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में संशोधन के अनुसार नगरीय निकायों की मतदाता सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम दर्ज किये गए हैं जिनके नाम के उस क्षेत्र की विधानसभा निर्वाचन की मतदाता सूची में दर्ज हैं। वेबसाइट के माध्यम से मतदाता पर्ची डाऊनलोड कर प्रिंट भी की जा सकती है। यदि किसी मतदाता को अपने नाम,पता अथवा और कोई सुधार करवाना हो तो सम्बंधित जिले में सक्षम अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
किसी मतदाता का नाम किसी कारणवश संबधित नगरीय निकाय की सूची में नहीं जुड़ा है तो वह मतदान केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता को किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद अपना नाम जुड़वाना है तो प्ररूप क में या नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन करवाना है तो प्रारूप ख के तहत आवेदन करना होगा। किसी व्यक्ति का नाम नगरीय निकाय क्षेत्र की विधानसभा की मतदाता सूची में न हो तो उसे अपना नाम जुड़वाने के पश्चात् प्रारूप क -1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक दस्तावेजों और इपिक कार्ड के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मतदाता को यह कार्य दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा और नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ के मतदाताओं को 25 अगस्त 2021 को दोपहर 3 बजे तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
इन दोनों नगरीय निकायों में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 16 अगस्त तक निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन करने के साथ इसे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार 16 से 25 अगस्त तक दावा-आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। निर्वाचक नामावली पर दावा और आपत्तियां 25 अगस्त तक दोपहर तीन बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 2 सितम्बर निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के साफ्टवेयर में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि 13 सितम्बर तक की जाएगी। इसके बाद 20 सितम्बर तक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चेकलिस्ट की जांच करवाकर पी.डी.एफ. मुद्रण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय को सौंपा जाएगा। 27 सितम्बर तक अनुपूरक सूची के मुद्रण और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करने की प्रक्रिया पूर्ण होने क बाद 30 सितम्बर को उस निकाय की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।