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छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए एक नई सुविधा की शुरूआत की गई है। इसके तहत अब वाहन मालिक ओवर डाइमेन्शन गाड़ियों के लिए फीस का भुगतान कर ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन विभाग द्वारा वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए शुरू की गई नई सुविधा के तहत अगर वाहन स्वामी को ऐसा लगता है कि गाड़ी निर्धारित माप दंड से अधिक ऊँचाई या चौड़ाई की है, तो वाहन मालिक घर बैठे ही ऑनलाइन फ़ीस पटा कर इसके लिए अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
ओवर डाइमेन्शन गाड़ियों के राज्य में प्रवेश के लिए बीस हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है। वाहन पोर्टल में जाकर वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करते ही उन्हें तत्काल ऑनलाइन अनुमति दे दी जाएगी। ऑनलाइन प्राप्त अनुमति पत्र दिखाने के बाद गाड़ी को राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट और फ्लाईंग स्क्वॉड द्वारा तुरंत ही सुविधाजनक तरीके से प्राथमिकता में परिवहन करने दिया जाएगा।
इसके लिए वाहन मालिक को http://www.parivahan.gov.in में पोर्टल के ऑनलाइन सर्विस में जाकर चेक पोस्ट टैक्स/फीस का चुनाव कर आगे बढ़ना होगा। चुनाव के बाद आवेदक से विज़िटिंग राज्य का नाम और सर्विस पूछा जाएगा। पोर्टल में इससे आगे छत्तीसगढ़ के लिए एडवांस पेमेंट ऑफ ओडीसी फीस (ADVANCE PAYMENT OF ODC EXEMPTION FEE FOR CHHATTISGARH) का पेज खुलेगा, जिस पर वाहन नंबर की एंट्री कर वाहन का बॉडी टाइप व ओवर डाइमेन्शन टाइप सेलेक्ट कर आवेदक फीस का भुगतान कर सकते हैं।
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