- जांच के बिंदु तय : घटना के संबंध में 11 मार्च तक दे सकते हैं दस्तावेज या साक्ष्य
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
बिलासपुर / कार्यालय जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार सिविल थाना में 4 और 5 फरवरी के मध्य रात्रि को घटित घटना के संबंध में दण्डाधिकारी जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। 4 और 5 फरवरी के मध्य रात्रि में दीनदयाल कालोनी मंगला थाना सिविल लाईन निवासी जानू उर्फ समीर खान पिता लतीफ खान (उम्र 30 वर्ष) थाना सिविल लाईन बिलासपुर के गेट के बाहर अपने शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगाकर दौड़ते हुए थाना परिसर में प्रवेश कर अन्दर घुस गया। बाद में प्राथमिक उपचार के लिए सिम्स बिलासपुर ले जाकर बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया। 5 फरवरी को उसकी हालत को देखते हुए उचित उपचार के लिए रिफर करने पर परिजनों द्वारा उपचार के लिए मेकाहारा रायपुर ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
इस घटना की दंडाधिकारी जांच के आदेश दिये गए हैं। इस घटना की जांच के दौरान पता लगाया जाएगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई। घटना क्या संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन हुई है। क्या समीर खान द्वारा घटना के पूर्व कोई सूचना दी गई थी। क्या घटना को टाला जा सकता था। इस घटना के संबंध में क्या कोई दोषी तो नहीं है। अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी आवश्यक समझे।
इन बिन्दुओं के बारे में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था जिसे इस संबंध में कोई भी जानकारी लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना हो या दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो 11 मार्च तक शपथ पत्र के साथ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर में प्रस्तुत कर सकते है।
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