कोण्डागांव / पिछले दिनों शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला रानापाल के प्रधान अध्यापक हन्नू राम बघेल के विरुद्ध छात्राओं से छेड़छाड़ करने के संबंध में शिकायत की जांच पूरी हो गई है। कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिये गए और जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में छात्राओं से छेड़छाड़ किये जाने की शिकायत की पुष्टि होने पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना गया।
इस मामले में शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रानापाल के प्रधान अध्यापक हन्नु राम बघेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन- निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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