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30 दिसंबर के बाद स्पैरो के कर्मचारियों को टैक्स न दें नागरिक

  • नई एजेंसी के कार्य आरंभ करने तक भिलाई निगम करेगा टैक्स की वसूली
  • निगम मुख्य कार्यालय सहित समस्त जोन कार्यालय में जमा कर सकते हैं टैक्स

द सीजी न्यूज

भिलाई / टैक्स वसूली के अंतर्गत डोर टू डोर राजस्व, संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, विज्ञापन कर, यूजर चार्ज इत्यादि की वसूली कार्य के लिए मैसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को एग्रीमेंट के तहत अनुमति दी गई थी। स्पैरो के अनुबंध की अवधि 30 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही है। नई एजेंसी का चयन नगर निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत किया जा चुका है। नई एजेंसी द्वारा राजस्व करों की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ करने तक नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय और जोन कार्यालय में भिलाई निगम टैक्स की वसूली करेगा।

सभी जोन कार्यालय और मुख्य कार्यालय में भिलाई निगम के राजस्व वसूली काउंटर में इसकी व्यवस्था की गई है। यहां करदाता टैक्स आसानी से जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर शुक्रवार के बाद से स्पैरो के पास टैक्स जमा न करें। अगर कोई करदाता स्पैरो के पास 30 दिसंबर के बाद राजस्व का टैक्स जमा करता है तो इसमें निगम की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

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