- जिनकी नियुक्तियाँ हो चुकी वह यथा स्थिति न्यायालय के आदेश के रहेगी अधीन
- न्यायालय के अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को नहीं दिया जाएगा अंतिम रूप
द सीजी न्यूज
पीएससी चयन से संबंधित याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय के समक्ष की गई है। महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह वक्तव्य दिया गया कि हम उक्त प्रकरण की स्वयं जांच कर न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करेंगे और जब तक मामले की अगली सुनवाई नही हो जाती, तब तक इस विषय को बढ़ावा न देकर जिन व्यक्तियों पर आक्षेप लगा है और उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उसे आगे अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। जिनकी नियुक्तियाँ हो चुकी है, वे यथा स्थिति न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी।
न्यायालय ने उक्त वक्तव्य को रिकार्ड पर लेते हुए याचिका की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद रखी है। राज्य सरकार और पीएससी को निर्देशित किया है कि वे याचिकाकर्ता के द्वारा पेश की गई सूची के तथ्यों की सत्यता के संबंध में भी जांच कर ले और याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया है कि वह चयनित व्यक्तियों को पक्षकार बनाए और अपनी याचिका में निर्धारित संशोधन कर पेश करें। न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता को भी सचेत किया गया है कि अगर याचिकाकर्ता की जानकारी गलत पाई गई तो उसके विरुद्ध भी न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी।
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