- मतदान के दौरान मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित
द सीजी न्यूज
दुर्ग / कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 7 मई 2024 को जिले में होने वाले मतदान के अवसर पर 5 मई को शाम 6 बजे से 7 मई 2024 सम्पूर्ण दिवस को मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। “शुष्क दिवस“ के दौरान जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा व विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब, अहाता, कम्पोजिट अहाता, भांग/भांगघोटा की फुटकर दुकानें बंद रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले के सीमावर्ती जिले राजनांदगांव व बालोद में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के अवसर पर 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक यानी मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। इस दौरान जिले में स्थित निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती विदेशी मदिरा दुकान अण्डा/देशी मदिरा दुकान अंजोरा/अण्डा व एफ.एल.-3 (ग) मोटल आशीर्वाद इंटरप्राईजेस, ग्राम खपरी, रसमड़ा, और एफ.एल.-4(क) प्लेजर क्लब अंजोरा को बंद रखने कहा है। आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया गया है।
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