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नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास

द सीजी न्यूज

दुर्ग जिले के पाटन स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी वेदप्रकाश उर्फ  सागर वर्मा (24) को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे एससी एसटी एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया है। कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिग के खिलाफ इस प्रकार का अपराध समाज, कानून और मानवता के खिलाफ  गंभीर हमला है। ऐसे मामलों में दया दिखाना न्याय के साथ समझौता होगा।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 8 दिसंबर 2024 को दोपहर लगभग 1.10 बजे पीडि़ता अपने घर में अकेली थी। उसकी मां आंगन में काम कर रही थी। इसी दौरान गांव का युवक वेदप्रकाश वर्मा घर में घुस गया। आरोपी ने पीडि़ता का हाथ और मुंह दबाकर उसे जबरन कमरे में ले जाकर रेप किया। पीडि़ता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसका गला दबाकर धमकाने का प्रयास किया। घटना के बाद पीडि़ता किसी तरह बाहर भागी और अपनी मां को पूरी बात बताई।
इसी बीच आरोपी वेदप्रकाश वर्मा दोबारा घटनास्थल पर पहुंचा और पीडि़ता का हाथ पकडऩे की कोशिश की। पीडि़ता की मां के बीच-बचाव करने पर वह भाग गया। परिवार ने तत्काल 112 पर कॉल कर घटना की सूचना दी। इसके बाद पाटन थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस जांच के दौरान पीडि़ता का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया। उसकी उम्र के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण-पत्र और स्कूल के दस्तावेज जब्त किए गए। पीडि़ता और आरोपी दोनों के कपड़ों का एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) परीक्षण कराया गया।
मेडिकल रिपोर्ट और जैविक नमूनों ने आरोपों की पुष्टि की। घटनास्थल का नक्शा और गवाहों के बयान भी अभियोजन पक्ष के समर्थन में रहे। आरोपी वेदप्रकाश वर्मा को घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश और पाटन पॉक्सो विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दुलार सिंह निर्मलकर ने फैसले में कहा कि नाबालिग पर यौन हमला केवल शारीरिक क्षति नहीं, बल्कि उसके भविष्य, गरिमा और मानसिक विकास पर गहरा आघात है।
समाज में बढ़ती ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर सजा आवश्यक है। यह अपराध सिर्फ पीडि़ता ही नहीं, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी है। पॉस्को एक्ट की धारा 42 के तहत अधिकतम लागू सजा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध पीडि़ता के अनुसूचित जाति वर्ग से होने की जानकारी के साथ किया गया, इसलिए एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं भी लागू होंगी।

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