द सीजी न्यूज
भिलाई। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने रविवार को संयुक्त रूप से स्कूल बसों की जांच की। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पुलिस ग्राउंड, सेक्टर 6 भिलाई में 21 शैक्षणिक संस्थानों की कुल 230 स्कूल बसों की जांच की गई। 65 स्कूल बसों में अलग-अलग प्रकार की खामियां मिली है। इन बसों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 50900 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। अफसरों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन से सभी खामियों को दूर करने के बाद ही बसों का संचालन करने कहा गया है।
अभियान के दौरान ड्राइवर-कंडक्टर के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। आंखों की जांच में 26 ड्राइवरों में दृष्टि संबंधी समस्या पाए जाने पर चश्मा लगाने या चश्मे का नंबर बढ़वाने की सलाह दी गई। परिवहन विभाग की टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच करते हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स और चालक का लाइसेंस चेक किया।
बसों की मैकेनिकल फिटनेस की जांच भी की गई। हेडलाइट, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, बैक लाइट, मीटर, स्टीयरिंग, टायर, क्लच, एक्सीलेटर, सीट, हॉर्न, वाइपर और आगे-पीछे रिफ्लेक्टर की स्थिति परखी गई।
सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, प्रेशर हॉर्न, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और आगे-पीछे स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य रूप से जांचा गया।
यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने बताया कि जांच शिविर में जो बसें नहीं आ पाई हैं, उन्हें सड़क पर परिवहन के दौरान रोककर जांचा जाएगा। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न करने की अपील की है। यातायात सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करने कहा गया है।
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