द सीजी न्यूज
दुर्ग/ धान उपार्जन का कार्य 31 जनवरी तक किया जाना है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी, पर्यवेक्षण और धान के पुनर्चक्रण पर नियंत्रण के लिये राइस मिलों और उपार्जन केन्द्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कंट्रोल एण्ड कमांड सेंटर से मिले अलर्ट के बाद 14 जनवरी को जिले की 2 राईस मिलों श्री श्याम एग्रो फूड प्रोडक्ट ग्राम गाड़ाडीह, तहसील पाटन और सतगुरू ट्रेडिंग कंपनी उतई की जांच राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की।
खाद्य नियंत्रक से मिली जानकारी के अनुसार कंट्रोल एण्ड कमांड सेंटर से प्राप्त अलर्ट के अनुसार श्याम एग्रो फूड प्रोडक्ट और सतगुरू ट्रेडिंग कंपनी को जारी 180 क्विंटल के डीओ के आधार पर उपार्जन केन्द्र द्वारा धान का परिदान किया गया। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार जिन वाहनों में धान का उठाव किया था, उनकी क्षमता 80 क्विंटल थी। वाहन की क्षमता से अधिक धान परिवहन किये जाने के संबंध में राईस मिलों की जांच में वाहन की क्षमता से अधिक धान का परिवहन किया गया।
सतगुरू ट्रेडिंग कंपनी की जांच में धान निर्धारित मात्रा से 1210 क्विंटल कम और चावल 410 क्विंटल ज्यादा पाया गया। श्री श्याम एग्रो फूड प्रोडक्ट की जांच में 379 क्विंटल धान निर्धारित मात्रा से कम प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत राईस मिल के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए राइस मिल सील करने की कार्यवाही की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में पारदर्शिता बनाये रखने भविष्य में भी अवैध धान भंडारण और परिवहन पर निगरानी रखते हुए जांच जारी रहेगी। अनियमितता मिलने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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