द सीजी न्यूज
राजनांदगांव/ नगर निगम की अनुमति और स्वीकृति के बिना विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन के पोस्टर लगाने पर 13 एजेंसियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निजी भवनों के दीवार या छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में बोर्ड, बैनर-पोस्टर और सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में विज्ञापन लगाया जाता है। यह छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। फ्लाई ओव्हर के नीचे निगम की अनुमति के बिना विज्ञापनकर्ताओं ने अपनी संस्था का विज्ञापन प्रकाशन किया है। निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने संबंधितों को नोटिस जारी कर 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया है।
नगर निगम द्वारा समय-समय पर बिना अनुमति बेनर, पोस्टर, होडिंग्स लगाने पर नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद न हटाने की स्थिति में पोस्टर बैनर जप्त कर जुर्माना लगाया जाता है। वर्तमान में सौदर्यीकरण की दिशा में फ्लाई ओव्हर के नीचे रंगाई-पोताई किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा पोस्टर लगाकर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। अवैध रूप से विज्ञापन करने और शासकीय संपत्ति का विरूपण करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
आयुक्त विश्वकर्मा ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियो/संस्थानों और संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुए कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति व स्वीकृति के लगाये गए होडिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से 7 दिनों के भीतर हटा लें। भविष्य में बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंस बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त किये जाएंगे। अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी। उत्पन्न क्षति तथा संपूर्ण खर्च के लिए संबंधित एजेंसी/संस्थान व व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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