- 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
राजनांदगांव । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ उप निर्वाचन के एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंगलवार 12 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है, जिस दौरान उपचुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उप निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
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