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दुर्ग जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए शादी, तेरहवीं, अंत्येष्टि व अन्य कार्यक्रमों के लिए कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग से पूर्व में दी गई अनुमति में संशोधन किया गया है। पूर्व में दी गई अनुमति के अनुसार इन कार्यक्रमों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। ताजा आदेश के अनुसार अब अधिकतम 20 लोग ही इन कार्यक्रमों में उपस्थित रह सकते हैं। 20 लोगों के साथ पूर्व में जारी अनुमति प्रभावशील होगी।