द सीजी न्यूज डॉट कॉम
स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के बाद समय-सीमा में आई.सी.एम.आर. पोर्टल पर जानकारी दर्ज न करने वाले सात लैब को नोटिस जारी किया है। इनमें राजधानी रायपुर के छह और भिलाई का एक लैब शामिल है। विभाग ने इन लैबों के प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है। स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट, 1949 और छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन, 2020 के अंतर्गत अनुमति रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, पैथकाइंड डायग्नोस्टिक, एसआरएल लैब, लाइफवर्थ डायग्नोस्टिक, एएम पैथलैब, रिवारा लैब और भिलाई के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने कहा है। विभाग ने इन लैबों को जारी नोटिस में कहा है कि कोविड-19 सैंपल की जांच के 48 घंटों के बाद भी आई.सी.एम.आर. पोर्टल में डॉटा एंट्री नहीं की जा रही है। इसके कारण समय पर मरीजों की कॉन्टेक्ट-ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, जिससे समुदाय में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। जानकारी उपलब्ध नहीं होने से अस्पताल में भर्ती एवं उपचार प्रक्रिया सुचारु रुप से नहीं हो पाती है।
THE CG NEWS | Online hindi news in chhattisgarh Online hindi news portal