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दुर्ग में 6 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

दुर्ग में 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के लिए दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज आदेश जारी किया। 6 मई तक लॉकडाउन के दौरान दुर्ग जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 6 मई को सुबह 6 बजे तक पूर्ववत लॉकडाउन रहेगा। उपरोक्त अवधि में दुर्ग जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी। इस अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

सभी प्रकार की मंडियाँ तथा थोक / फुटकर और ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग / अनलोडिंग की अनुमति रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक दी रहेगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, दुर्ग द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन और  भीड़-भाड़ न होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली और किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों / पिक-अप / मिनी ट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता के लिए दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी कर सकेंगे। स्थानीय ऑनलाईन शॉप और ई-कामर्स सेवाओं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप / स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेगें।

होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।

होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा किसी दुकान में / होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान / अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जायेगा। संबंधित नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर / किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर / पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने / ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जाएगी।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक और संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नही खोले जायेगें। केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। एल. पी. जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे और ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे।

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