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प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी थोक दवा विक्रेताओं को इलाज में उपयोग होने वाले पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरेसिन-बी के विक्रय की पूरी जानकारी विभाग को देने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक ने इस संबंध में सभी थोक औषधि विक्रेताओं को पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ रहा है। रोकथाम के लिए पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरेसिन-बी दवा का युक्तिसंगत वितरण अति आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश के सभी लाइसेंसधारी थोक औषधि विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि इन दोनों दवाओं का वितरण खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को जानकारी दिए बिना न करें। दवा विक्रेताओं द्वारा जानकारी न देने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(B), 66(1) के तहत लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।