• उर्वरक कंपनियों को राज्य के कोटे के अनुरूप यूरिया और डीएपी की आपूर्ति के निर्देश
  • होलसेलर के पास उपलब्ध स्टॉक को तत्काल रिटेलर को ट्रांसफर करें

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को कोटे के अनुरूप यूरिया और डीएपी की आपूर्ति न होने और जमाखोरी की रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रासायनिक खाद की सप्लायर कंपनियों को राज्य को आवंटित मात्रा के अनुरूप यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कृषि विभाग के अधिकारियों को होलसेलर और रिटेलर के स्टॉक चेक कर जमाखोरी करने वालों को ब्लैक लिस्टेड करने कहा है।

मुख्यमंत्री ने सभी होलसेलर के पास मौजूद यूरिया और डीएपी खाद को तत्काल रिटेलरों को ट्रांसफर कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर में सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक और अपर संचालक कृषि ने उर्वरक सप्लायर कंपनियों, होलसेलर और रिटेलर की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने अप्रैल से जून माह तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित कोटे के अनुरूप यूरिया, डीएपी की शेष मात्रा की आपूर्ति हर हाल में 30 जून तक सुनिश्चित करने के निर्देश सप्लायर कंपनियों को दिए।

बैठक में बताया गया कि अप्रैल से जून तक यूरिया का कुल आबंटन 2,72,503 मीट्रिक टन हुआ है। कुल 3 लाख 11 हजार 203 मेट्रिक टन के विरुद्ध आज तक 94,024 मेट्रिक टन सप्लाई हुई है। यह कुल आबंटित मात्रा का 34.50 प्रतिशत है। इसी प्रकार डीएपी का कुल आबंटन 1,62,027 मेट्रिक टन है। कुल 2 लाख 10 हजार 354 मेट्रिक टन के विरूद्ध आज तक 70,079 मेट्रिक टन की सप्लाई हुई है। यह कुल आबंटित मात्रा का 43.25 प्रतिशत है।

बैठक में जानकारी दी गई कि जून माह के लिये यूरिया उर्वरक की आबंटित मात्रा 1,31,450 मेट्रिक टन है। सप्लायरों द्वारा 37,420 टन सप्लाई की गई है डीएपी की आबंटित मात्रा 80,000 टन के विरूद्ध सप्लायरों द्वारा 23,268 मेट्रिक टन सप्लाई की गई है। सप्लायर कंपनियों को शेष मात्रा की आपूर्ति 30 जून के पूर्व अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गए हैं।
अपर संचालक कृषि ने सभी जिलों के उप संचालक कृषि को सभी होलसेलर और रिटेलर के पास यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक के स्टाक की जांच और निरीक्षण कर नियमित सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होलसेलर और रिटेलर द्वारा दी गई जानकारी से अधिक स्टाक पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उर्वरक की जमाखोरी रोकने हेतु निर्देश देते हुए कहा गया है कि किसी रिटेलर या होलसेलर द्वारा अधिक समय तक स्टॉक रोककर रखा जाता है, तो रिटेलर के माध्यम से उसका तुरंत विक्रय किया जाना चाहिए।