• इस वर्ष 83 हजार 649 बच्चों को दिया जाना है प्रवेश

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रदेश में इस वर्ष 6 हजार 622 निजी स्कूलों में 83 हजार 649 सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। लोक शिक्षण आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्तमान में आरटीई का प्रवेश पोर्टल खुला हुआ है। इस पोर्टल में इच्छुक पालक आवेदन कर सकते है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए लिंक पर क्लिक करने पर सीधे आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जाता है। इस आवेदन पत्र को भरकर समिट कर सकते है।

शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर तबके के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। शासन द्वारा निजी शाला प्रबंधन को इसके एवज में प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश में गतवर्ष 54 हजार से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया। आयुक्त लोक शिक्षण डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और नोडल अधिकारियों से कहा है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर आवेदन पोर्टल में भरवाएं जाए।