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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोन के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में 31 जुलाई तक आवेदन जमा किये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये और व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपये का लोन लिया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रुपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये मार्जिन मनी की पात्रता होगी।
आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो (विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महाराजा चैक दुर्ग में 31 जुलाई तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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