- कोविड अनुग्रह राशि के लिए 17 मार्च तक की जा सकती है अपील
- वैधानिक दस्तावेज न होने के कारण कुछ आवेदनों को अपात्र किया था
द सीजी न्यूज डॉट कॉम

दुर्ग/ वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने कल सोमवार को विधानसभा में कोविड से मौत के बाद हजारों लोगों के परिजनों को सहायता राशि न मिलने का मामला उठाया था। यह मामला उठाए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जिन आवेदकों के आवेदन अपात्र घोषित किये गए हैं, वे एडीएम कार्यालय में कोविड से मौत की पुष्टि करने वाले दस्तावेज 17 मार्च तक जमा कर सकते हैं।
आपको बता दें कि वोरा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सोमवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में अधिकांश आवेदकों को कोविड अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है। कुछ आवेदन विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किये गए हैं। इन आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। सभी दस्तावेज होने पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
वोरा द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के बाद आज दुर्ग जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जिले में कोविड 19 से मृत्यु के बाद मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि दी गई है। कुछ ऐसे आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें कोविड 19 की मृत्यु संबंधी वैधानिक दस्तावेज न होने के कारण आवेदनों को अपात्र किया गया। जिला प्रशासन ने अपील करते हुए कहा है कि इन आवेदकों के पास अगर कोविड 19 से मृत्यु की पुष्टि करने वाले कोई वैधानिक दस्तावेज होने पर वे अपना आवेदन 17 मार्च शाम 4 बजे तक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कक्ष क्रमांक 31 में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तारीख के बाद आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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