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मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगरीय निकायों में संपत्तिकर और विवरणी जमा करने 15 दिनों की विशेष छूट : 15 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं टैक्स

  • नगरीय प्रशासन विभाग ने करदाताओं को बहुत बड़ी राहत
  • संपत्तिकर राशि के साथ विवरणी भरने की भी छूट : ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते है करदाता

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

दुर्ग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। राज्य शासन के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों में संपत्तिकर और विवरणी जमा करने 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आम नागरिको को बड़ी राहत दी है। नगरीय निकायों में करदाताओं को संपत्तिकर और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी। शासन ने आदेश जारी कर संपत्ति कर जमा करने 15 दिनों की विशेष छूट दी है। अब 15 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा किया जा सकता है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आज इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिए गए है। जारी आदेश के अनुसार नगरीय निकायों में कर दाताओं को संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित थी। नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधितम वसूली और आम नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत विगत वर्ष की भांति और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है। आम नागरिक अब 15 अप्रैल 2022 तक नगरीय निकायों में संपत्तिकर जमा कर सकते है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्तिकर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाईन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

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