- शासकीय कर्तव्य की अवहेलना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत
द सीजी न्यूज
राजनांदगांव। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण योजना के कार्यों पर असर पड़ रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों द्वारा रोजगार की मांग करने पर 15 दिवस के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य उपलब्ध न कराने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है।
किसी भी पंजीकृत श्रमिक द्वारा काम मांगने की स्थिति में निर्धारित समय-सीमा में उन्हें काम उपलब्ध न कराना अधिनियम का उल्लंघन है। इसके बावजूद भी शासकीय कर्तव्य की अवहेलना की जा रही है। अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है।
जिला पंचायत के सीईओ लोकेश चंद्राकर ने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सभी रोजगार सहायकों को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु पत्र जारी करने कहा है। कर्तव्य पर उपस्थित न होने की स्थिति में सेवा समाप्त करते हुए ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति करने कहा गया है।
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