द सीजी न्यूज 

छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य एक अगस्त से शुरू हो गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। छत्तीसगढ़ की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र को नए सुरक्षा मानकों के साथ जारी करने और फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के लिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है।

नये मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए चार तारीख निर्धारित की गई है, इनमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 4 अक्टूबर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं से आधारों से आधार नंबर का संकलन स्वैच्छिक है। खुद मतदाता वोटर हेल्प लाइन और एनव्हीएसपी में डाटा नंबर अपलोड कर भी ईपिक कार्ड आधार को जोड़ सकते हैं।

आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 और लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन की सफलता मतदाता सूची की गुणवत्ता और मतदाता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। अधिकारियों ने निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने और मृत मतदाताओं का नाम काटने का कार्य को सावधानीपूर्वक करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विपिन मांझी, डॉ के.आर. आर. सिंह सहित मास्टर ट्रेनर्स यू. एस. अग्रवाल, भारती चंद्राकर, संदीप ठाकुर, एम.आर. सावंत, विनय अग्रवाल और रुपेश वर्मा उपस्थित थे।