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पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत : मिली अंतरिम जमानत

द सीजी न्यूज

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को गिरफ्तारी पर बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अंतरिम जमानत दे दी है। असम पुलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि गुरुवार को रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतारने के बाद खेड़ा को दिल्ली पुलिस उन्हें रनवे से हिरासत में ले गई, जहां बाद में असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत में इस बारे में एक याचिका दाखिल की है। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले सिंघवी ने दलील दी थी कि खेड़ा को परेशान किया जा रहा है। सरकार की तरफ से खेड़ा को अंतरिम जमानत का विरोध किया गया था।

इधर, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘पहले ईडी ने रायपुर में छापेमारी की। अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के विमान से उतारा गया है। तानाशाही का दूसरा नाम अमितशाही है।’ उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाअधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।’

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